Saturday 8 February 2014

मजीठिया आयोग के संदर्भ में सुको के आदेश का आईएफडब्ल्यूजे ने किया स्वागत

मजीठिया आयोग के संदर्भ में सुको के आदेश का आईएफडब्ल्यूजे ने किया स्वागत

भोपाल। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे ) ने मजीठिया वेतन बोर्ड की संवैधानिकता को कायम रखने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है । चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम सहित तीन जजों की बेंच द्वारा मजीठिया आयोग की सिफारिसों को लागू किये जाने के आदेश का आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष के. विक्रमराव और महासचिव परमानंद पांडे ने स्वागत किया है तथा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पत्रकारों के हितों को बढ़ावा देने वाला है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती देने वाले विभिन्न अखबारों की याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संशोधित वेतन 11 नवंबर 2011 से लागू होगा, जिस दिन केंद्र ने सिफारिशों को अधिसूचित किया था। सिफारिशें अप्रैल 2014 से कार्यान्वित होंगी और सभी बकाया राशि का भुगतान एक साल के भीतर चार किश्तों में 

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