पत्रकार भवन भोपाल का मामला
याचिकाकत्र्ता ने वापस ली हाईकोर्ट से याचिका
जबलपुर, 21 अप्रैल, 2015
भोपाल स्थित पत्रकार भवन की लीज निरस्त कर दिये जाने पर चुनौती देने वाली दायर याचिका को न्यायालय की फटकार के बाद याचिकाकत्र्ता ने वापस ले लिया है । मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने याचिका के तथ्यों को सारहीन बताते हुए इसे विथ कास्ट खारिज करने की चेतावनी दी । इस पर याचिकाकत्र्ता की ओर से याचिका वापस लिये जाने का निवेदन न्यायालय से किया गया ।
यह याचिका भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, भोपाल के अध्यक्ष सलमान खान की ओर से दायर की गई थी । याचिका में पत्रकार भवन के लिए 1969 में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल को दी गई भूमि की लीज निरस्त कर राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग को उसका अधिपत्य सौंपने के कलेक्टर भोपाल के निर्णय को चुनौती दी गई थी । कलेक्टर न्यायालय भोपाल ने लीज की शर्तों के उल्लंघन और जिस उद्देश्य से भूमि प्रदान की गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किये जाने पर 2 फरवरी 2015 को भूमि की लीज निरस्त करने का आदेश पारित किया था ।
प्रकरण में सुनवाई के दौरान याचिकाकत्र्ता द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल से अपनी संबद्धता के बारे में भी माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया जा सका था ।
याचिका पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता एडव्होकेट दीपक अवस्थी ने न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष रखा । याचिकाकत्र्ता की ओर से एडव्होकेट परेश पारिक ने पैरवी की ।
एडव्होकेट दीपक अवस्थी
शासकीय अधिवक्ता
मो.9425030909
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याचिकाकत्र्ता ने वापस ली हाईकोर्ट से याचिका
जबलपुर, 21 अप्रैल, 2015
भोपाल स्थित पत्रकार भवन की लीज निरस्त कर दिये जाने पर चुनौती देने वाली दायर याचिका को न्यायालय की फटकार के बाद याचिकाकत्र्ता ने वापस ले लिया है । मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने याचिका के तथ्यों को सारहीन बताते हुए इसे विथ कास्ट खारिज करने की चेतावनी दी । इस पर याचिकाकत्र्ता की ओर से याचिका वापस लिये जाने का निवेदन न्यायालय से किया गया ।
यह याचिका भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, भोपाल के अध्यक्ष सलमान खान की ओर से दायर की गई थी । याचिका में पत्रकार भवन के लिए 1969 में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल को दी गई भूमि की लीज निरस्त कर राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग को उसका अधिपत्य सौंपने के कलेक्टर भोपाल के निर्णय को चुनौती दी गई थी । कलेक्टर न्यायालय भोपाल ने लीज की शर्तों के उल्लंघन और जिस उद्देश्य से भूमि प्रदान की गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किये जाने पर 2 फरवरी 2015 को भूमि की लीज निरस्त करने का आदेश पारित किया था ।
प्रकरण में सुनवाई के दौरान याचिकाकत्र्ता द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल से अपनी संबद्धता के बारे में भी माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया जा सका था ।
याचिका पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता एडव्होकेट दीपक अवस्थी ने न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष रखा । याचिकाकत्र्ता की ओर से एडव्होकेट परेश पारिक ने पैरवी की ।
एडव्होकेट दीपक अवस्थी
शासकीय अधिवक्ता
मो.9425030909
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